ट्रेन लेट होने पर 'टेंशन' खत्म! बिना टिकट रद्द किए ऐसे उठाएं पूरा रिफंड, रेलवे का यह नियम है काम का

भारत में ट्रेनों का लेट होना एक आम समस्या है, जो अक्सर खराब मौसम या तकनीकी दिक्कतों के कारण होती है। अगर आपकी ट्रेन निर्धारित समय से तीन घंटे या उससे अधिक लेट है, तो आप अपनी यात्रा रद्द करके टिकट का पूरा रिफंड पाने के हकदार हैं। यह सुविधा यात्रियों को होने वाली असुविधा के बदले रेलवे द्वारा दी जाती है।

भारतीय रेलवे से सफर करने वाले यात्रियों के लिए सबसे बड़ी परेशानी ट्रेन का लेट होना होती है। कई बार ट्रेन कई-कई घंटे लेट हो जाती है, जिससे न केवल समय बर्बाद होता है, बल्कि यात्रियों की पूरी योजना भी खराब हो जाती है। ऐसे में यात्री अक्सर अपनी यात्रा रद्द करने का मन बना लेते हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि अगर ट्रेन 3 घंटे या उससे ज्यादा लेट है, तो आप बिना टिकट कैंसिल किए भी अपना पूरा पैसा वापस पा सकते हैं? रेलवे का यह नियम यात्रियों के लिए एक बड़ा सहारा है। आइए जानते हैं कि बिना टिकट रद्द किए रिफंड कैसे क्लेम करें।

Train late refund

टीडीआर (TDR) फाइल करने का नियम

रेलवे के नियमों के अनुसार, अगर आपकी ट्रेन निर्धारित समय से 3 घंटे या उससे अधिक देरी से चल रही है और आप यात्रा नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपना टिकट रद्द करने के बजाय टीडीआर (Ticket Deposit Receipt) फाइल कर सकते हैं। यह नियम विशेष रूप से उन यात्रियों के लिए बहुत काम का है जो ऑनलाइन (IRCTC) टिकट बुक करते हैं। TDR फाइल करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको टिकट कैंसिल करने पर लगने वाला कैंसलेशन चार्ज नहीं देना पड़ता और आपको किराए की पूरी राशि वापस मिल जाती है।

End of Feed