Toll Plaza के पास घर तो सिर्फ इतने रुपये में मिलेगा सालाना पास, 1 नवंबर से लागू होंगे नए नियम

नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए नए नियम लागू होने जा रहे हैं। 20 KM के दायरे में रहने वाले निजी वाहन मालिकों के लिए सालाना लोकल टोल पास की व्यवस्था की जा रही है।

Toll Tax New Rules: नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इन नए नियमों के साथ टोल प्लाजा के पास रहने वालों को राहत मिलने जा रही है। दरअसल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने टोल टैक्स (Toll Tax) से जुड़े नियमों में बदलाव किया है, जो कि 1 नवंबर 2026 से लागू होंगे। नए नियमों में कमर्शियल गाड़ियों के लिए रियायती पास की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। हालांकि, इस सुविधा का लाभ हर वाहन चालक को नहीं मिलेगा। आइए समझते हैं कि नए नियम क्या हैं और इनका फायदा किसे मिलेगा-

Toll Tax New Rules

1 नवंबर से Toll Tax के नए नियम होंगे लागू (AI Generated Image)

20 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों को मिलेगी राहत

नए नियमों के तहत ऐसे लोग जिनके पास व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए रजिस्टर्ड मैकेनिकल वाहन है और जो टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर की दूरी के भीतर रहते हैं रियायती लोकल पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, यह पास केवल उसी टोल प्लाजा पर लागू होगा। यानी इस पास का इस्तेमाल देश के सभी टोल प्लाजा पर नहीं किया जा सकेगा।

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