बच्चे की पढ़ाई के लिए विदेश भेज रहे हैं पैसे तो जान लें टैक्स के ये जरूरी नियम, हमेशा रहेंगे टेंशन फ्री

Tax Collection at Source: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए विदेश में पैसे भेजने को लेकर नए नियमों की घोषणा की थी। इस नियम के तहत कुछ खास कैटेगरी में विदेश पैसा भेजने के लिए नागरिकों को 20 पर्सेंट टैक्स चुकाना होगा।

Tax Collection at Source: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए विदेश में पैसे भेजने को लेकर नए नियमों की घोषणा की थी। इस नियम के तहत कुछ खास कैटेगरी में विदेश पैसा भेजने के लिए नागरिकों को 20 पर्सेंट टैक्स चुकाना होगा। उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत विदेशी प्रेषण के लिए स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) दर को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया। विदेश में पैसा भेजने के लिए टैक्स की नई दरें 1 जुलाई, 2023 से लागू होंगी। लेकिन, बढ़ी हुई टैक्स की दरें शिक्षा और चिकित्सा के लिए भेजे जाने वाले पैसों पर लागू नहीं होगी।

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LRS के तहत विदेश में पैसा भेजने पर बढ़ जाएंगी टीसीएस की दरें

कितने रुपये भेजने पर कितना देना होगा टैक्स

एलआरएस के तहत शिक्षा के लिए विदेशों में 7 लाख रुपये से कम राशि भेजने पर किसी तरह का कोई टीसीएस नहीं लगेगा। अगर आप एजुकेशन लोन लेकर विदेशों में 7 लाख रुपये से ज्यादा भेजते हैं तो आपको 0.5 प्रतिशत का टीसीएस चुकाना होगा और अगर आप शिक्षा के खर्च के लिए बिना लोन लिए एक वित्त वर्ष में 7 लाख रुपये से ज्यादा राशि विदेशों में भेज रहे हैं तो आपको 7 पर्सेंट का टीसीएस चुकाना होगा।

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