भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2000 रुपये के नोट को बदलने और बैंक में जमा कराने की डेडलाइन बढ़ा दी है। रिजर्व बैंक ने कहा कि लोगों के लिए 2000 रुपये के नोट बदलने और जमा करने की समय सीमा को 30 सितंबर 2023 से बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2023 कर दिया गया है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने कहा कि 7 अक्टूबर के बाद भी 2000 रुपये के नोट वैध रहेंगे।
कहां बदले जाएंगे नोट?
केंद्रीय बैंक ने कहा कि 8 अक्टूबर 2023 से बैंकों में 2000 रुपये के नोट न तो जमा किए जाएंगे और न ही बदले जाएंगे। हालांकि, ग्राहक 20,000 रुपये की सीमा तक 19 आरबीआई इश्यू कार्यालयों में इन नोटों को अन्य मूल्य के नोटों से बदल सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 मई 2023 को 2000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने का ऐलान किया था। RBI ने कहा कि अभी तक 96 फीसदी 2000 रुपये के नोट वापस आ चुके हैं।
कितने नोट बदल सकते हैं?
अगर आपके पास अभी भी 2000 रुपये के नोट हैं, तो आप उन्हें अपने बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। साथ ही आप इसे अन्य दूसरे मूल्य के नोटों से बदल भी सकते हैं। रिजर्व बैंक ने एक दिन में 2000 रुपये के नोट के एक्सचेंज करने की सीमा तय की है। कोई भी एक दिन में 20,000 रुपये के मूल्य तक के ही 2000 रुपये के नोट को अन्य मूल्य के नोटों से बदल सकता है।
2016 में जारी किए गए थे 2000 के नोट
साल 2016 में हुई नोटबंदी के बाद 2000 रुपये के नए नोट रिजर्व बैंक ने जारी किया था। सरकार ने 2016 में चलन में मौजूद 5,00 और 1,000 रुपये के नोटों को बंद करने का ऐलान किया था. इसके बाद 2000 रुपये के गुलाबी नोट सर्कुलेशन में आए थे। रिजर्व बैंक ने काफी पहले ही 2000 रुपये के नए नोट छापने बंद कर दिए थे।
