Ration Card Bihar: क्या आप भी बिहार में रहते हैं और राशन कार्ड बनवाने के लिए लंबी कतारों और दफ्तर के चक्कर काटने की प्रक्रिया से परेशान हैं। अगर हां, तो खुश हो जाइए। अब से ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी। बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा आम जनता की सुविधा के लिए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को अब पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है। जिसका मतलब है कि अब आप घर बैठे ही अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं। स्मार्टफोन, लैपटॉप या कंप्यूटर की मदद से अब केवल कुछ क्लिक में घर बैठे ही राशन कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है।
घर बैठे बनेगा राशन कार्ड (Photo: iStock)
ऑनलाइन कहां से मिलेगी जानकारी
बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा आधिकारिक वेबसाइट rconline.bihar.gov.in संचालित की जा रही है। इस पोर्टल के माध्यम से नए राशन कार्ड के लिए आवेदन, लॉग-इन, आवेदन की स्थिति की जानकारी और अपडेट आसानी से प्राप्त की जा सकती है।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
- राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको rconline.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद New User Sign Up for Meri Pehchaan विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- खुले हुए डायलॉग बॉक्स में To Register Click Here पर क्लिक कर पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है।
- आवेदन के दौरान परिवार के किसी एक सदस्य के नाम से फॉर्म भरा जाता है।
- मोबाइल नंबर दर्ज कर OTP के माध्यम से सत्यापन किया जाता है।
- सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद रजिस्ट्रेशन पूरा किया जाता है और लॉगिन आईडी को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।
लॉग-इन के बाद आवेदन प्रक्रिया
- रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपनी ID और Password का इस्तेमाल कर लॉग-इन करें।
- इसके बाद New Apply विकल्प पर क्लिक कर शहरी या ग्रामीण क्षेत्र को चुनें।
- आवेदन पत्र में परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी जोड़ें और आवश्यक दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करें।
- सभी डिटेल्स सही भरने के बाद आवेदन को Submit कर दें।
- आवेदन सबमिट होते ही मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से हर चरण की जानकारी प्राप्त होती रहती है।
जरूरी दस्तावेज
ऑनलाइन राशन कार्ड आवेदन के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जिनमें आधार कार्ड, बैंक पासबुक (नाम, खाता संख्या और IFSC कोड सहित), पूरे परिवार का एक फोटो, आवेदक के हस्ताक्षर की फोटो, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) और दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) शामिल हैं। सभी दस्तावेज स्वप्रमाणित होने चाहिए।
