Paytm: कब तक निकाल सकते हैं Paytm वॉलेट से पैसा, पेमेंट बैंक में क्या जमा होगी सब्सिडी की राशि, जानें हर सवाल का जवाब

  • Authored by: Rohit Ojha
  • Updated Feb 16, 2024, 06:26 PM IST

Paytm Payments Bank Crisis: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने Paytm पेमेंट्स बैंक पर FAQ जारी किया है। 8 फरवरी को एमपीसी की बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि FAQ सभी ग्राहकों की चिंताओं का समाधान करेगा। आप भी जान लीजिए पेटीएम पेमेंट बैंक और वॉलेट से जुड़े हर सवाल का जवाब।

Paytm Payments Bank Crisis: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को पेटीएम पेमेंट्स बैंक सर्विस की समय सीमा 29 फरवरी से बढ़ाकर 15 मार्च कर दी है। इसमें कहा गया है कि ग्राहक जमा, क्रेडिट लेनदेन, प्रीपेड सेवाएं, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का इस्तेमाल 15 मार्च 2024 तक कर सकते हैं। इससे पहले, आरबीआई ने पेटीएम की सहायक कंपनी को 29 फरवरी के बाद अपने वॉलेट या खातों में जमा, टॉप-अप या क्रेडिट लेनदेन स्वीकार करने से रोक दिया था।

Paytm Payments Bank

केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वन97 कम्युनिकेशंस द्वारा संचालित पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर कुछ व्यावसायिक प्रतिबंध लगाए गए थे।

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