NO Claim Bonus को नई कार या गाड़ी में कर सकते हैं ट्रांसफर, लेकिन जान लें ये नियम

पिछली पॉलिसी की अवधि के दौरान क्लेम नहीं फाइल करने के चलते पॉलिसी होल्डर द्वारा कमाए गए फायदे को नो क्लेम बोनस (NCB) के रूप में जाना जाता है। IRDAI की वेबसाइट के अनुसार, अगर आप नई कार खरीद रहे हैं, तो अपने नो क्लेम बोनस को उसपर ट्रांसफर कर सकते हैं।

इंश्योरेंस को लेकर लोगों के दिमाग में कई तरह के सवाल चलते रहते हैं। इनमें से एक है नो क्लेम बोनस (No Claim Bonus)। नो क्लेम बोनस गाड़ी का नहीं बल्कि इंश्योरेंस कराने वाली पार्टी का होता है। IRDAI की वेबसाइट के अनुसार, अगर आप नई कार खरीद रहे हैं, तो अपने नो क्लेम बोनस को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन कोई भी कभी नो क्लेम बोनस तभी ट्रांसफर कर सकता है, जब वो पॉलिसी वर्ष में कोई दावा न करे।

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क्या होता है नो क्लेम बोनस?

पिछली पॉलिसी की अवधि के दौरान क्लेम नहीं फाइल करने के चलते पॉलिसी होल्डर द्वारा कमाए गए फायदे को नो क्लेम बोनस (NCB) के रूप में जाना जाता है। मौजूदा समय में ये 20 फीसदी से शुरू होता है। अगर आप पॉलिसी को रिन्यू कराते समय बीमा कंपनी को बदलते हैं, तो नो क्लेम बोनस को ट्रांसपर कर सकते हैं। हालांकि, आपको नो क्लेम बोनस का प्रूफ देना होगा। इसके लिए आप अपनी मौजूदा पॉलिसी या एक्सपायर पॉलिसी की डिटेल्स शेयर कर सकते हैं।

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