कस्टम नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, दुबई से सोना-आईफोन लाने वालों की हो गई मौज

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, इन बदलावों का मकसद एयरपोर्ट पर कस्टम क्लीयरेंस की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाना है। सरकार का कहना है कि कागजी कार्रवाई कम होगी और यात्रियों को अनावश्यक परेशानियों से राहत मिलेगी। ये सभी नियम 2 फरवरी, 2026 से लागू हो चुके हैं।

विदेश से भारत लौटने वाले यात्रियों के लिए सरकार ने कस्टम नियमों में अहम बदलाव किए हैं। इसकी घोषणा 1 फरवरी 2026 को पेश हुए बजट 2026 में की गई है। नए नियमों के तहत भारतीय नागरिकों के लिए ड्यूटी-फ्री लिमिट बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दी गई है। इसके साथ ही ज्वेलरी लाने के नियमों को भी सरल बना दिया गया है, जहां अब कीमत के बजाय वजन के आधार पर छूट तय की जाएगी।

New customs rules and regulations in india

New customs rules and regulations in india

2 फरवरी 2026 से लागू हुए नए नियम

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, इन बदलावों का मकसद एयरपोर्ट पर कस्टम क्लीयरेंस की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाना है। सरकार का कहना है कि कागजी कार्रवाई कम होगी और यात्रियों को अनावश्यक परेशानियों से राहत मिलेगी। ये सभी नियम 2 फरवरी, 2026 से लागू हो चुके हैं।

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