Indian Railways: भारत में MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से ज्यादा कीमत पर सामान बेचना कानूनी अपराध है। इसी तरह रेलवे स्टेशन या ट्रेन में भी MRP से ज्यादा दाम पर सामान बेचना अपराध है। हालांकि, ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर स्थित फूड स्टॉल ऑपरेटर MRP से ज्यादा दाम पर सामान बेचते हैं और सवाल करने पर बदतमीजी करने पर उतर आते हैं। अब प्लेटफॉर्म पर बने फूड स्टॉल्स पर सामान खरीदने वाले ज्यादातर ग्राहक यात्री होते हैं लिहाजा वे जल्दी में होते हैं और दुकानदार के साथ बहस नहीं करते हैं।
यात्री ऐसे दुकानदार या विक्रेता के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं जो MRP से ज्यादा दाम पर सामान बेचता है
दुकानदार के खिलाफ दर्ज करा सकते हैं शिकायत
अगर ट्रेन में यात्रा के दौरान आपके साथ भी कभी ऐसा होता है तो आप ऐसे दुकानदार की शिकायत कर सकते हैं। आपकी शिकायत पर MRP से ज्यादा दाम पर सामान बेचने वाले आरोपी दुकानदार के खिलाफ रेलवे के नियमों के तहत कार्रवाई होगी।
शिकायत दर्ज कराने से पहले कलेक्ट कर लें ये जरूरी डिटेल्स
MRP से ज्यादा दाम पर सामान बेचने वाले दुकानदार के फूड स्टॉल की जरूरी डिटेल्स जैसे फूड स्टॉल का नाम, संचालक का नाम, स्टेशन का नाम, प्लेटफॉर्म नंबर, स्टॉल नंबर और समय जरूर नोट कर लें। ये सारी डिटेल्स शिकायत दर्ज कराने के समय बहुत काम आएंगी। अगर आपके पास ये सारी डिटेल्स होंगी तो शिकायत दर्ज करते समय आपका पक्ष भी मजबूत रहेगा।
कहां दर्ज कराई जा सकती है शिकायत
भारतीय रेल के मुताबिक रेलवे स्टेशन या ट्रेन में MRP से ज्यादा दाम पर सामान बेचने वाले दुकानदार, फूड स्टॉल या विक्रेता के खिलाफ रेलवे की हेल्पलाइन नंबर 139 पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा आप रेल मदद मोबाइल ऐप पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही आप रेलवे स्टेशन पर मौजूद रेल अधिकारियों से भी ऐसे दुकानदार या विक्रेता के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
