Bank Property Auction: अगर खरीद रहे हैं नीलामी वाला घर, तो पहले चेक कर लें ये जरूरी बातें

Bank Property Auction: बैंक लोन देते समय गारंटी के तौर पर लोन लेने वाली की प्रॉपर्टी रखते हैं। अगर व्यक्ति कर्ज नहीं चुका पाता है, तो बैंक उसकी प्रॉपर्टी को नीलाम करके अपनी रकम वसूलता है। भारत में बैंकों के पास लोन का डिफॉल्ट करने वालों की प्रॉपर्टी को जब्त करने का कानूनी आधिकार है।

Bank Property Auction: बैंक अक्सर प्रॉपर्टी की नीलामी (Bank Property Auction) को लेकर विज्ञापन निकालते हैं। इस तरह की नीलामी में बैंक वैसी प्रॉपर्टी को नीलाम करते हैं, जिसे उन्होंने जब्त किया होता है। दरअसल, बैंक लोन देते समय गारंटी के तौर पर लोन लेने वाली की प्रॉपर्टी रखते हैं। अगर व्यक्ति कर्ज नहीं चुका पाता है, तो बैंक उसकी प्रॉपर्टी को नीलाम करके अपनी रकम वसूलता है। अगर आप इस तरह की नीलामी में घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो कुछ बातें जरूर ध्यान रखें।

Auction Property

बैंक के पास कानूनी अधिकार

भारत में बैंकों के पास लोन का डिफॉल्ट करने वालों की प्रॉपर्टी को जब्त करने का कानूनी आधिकार है। संपत्ति को को जब्त कर बैंक उसे नीलाम करते हैं और कर्ज के रूप दी गई राशि वसूलते हैं। इसके लिए सरफेसी एक्ट बनाया गया है।

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