एक्सपायर हो गया है ड्राइविंग लाइसेंस? फटाफट ऐसे करें ऑनलाइन रिन्यू, जानें क्या लगेगा जरूरी डॉक्यूमेंट

अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है या होने वाला है तो आप उसे आसानी से रिन्यू करा सकते हैं। हम आपको A2Z प्रोसेस बता रहे हैं।

Driving Licence: भारत में बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना कानूनन अपराध है। ड्राइविंग लाइसेंस ही आपको सड़क पर किसी वाहन को चलाने का अधिकार देती है। इसलिए यह एक बहुत ही जरूरी डक्यूमेंट हैं। आमतौर पर ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता अवधि 10 साल की होती है। ऐसे में अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है या एक्सपायर हो गया है तो बिना देरी किए उसे रिन्यू करा सकते हैं। हम आपको सबसे आसान प्रोसेस बता रहे हैं, जिसको फॉलो कर आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर अपना ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करा सकते हैं। आइए जानते हैं पूरा प्रोसेस।

ड्राइविंग लाइसेंस

ड्राइविंग लाइसेंस

कहां से करें ऑनलाइन अप्लाई

अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करना है तो आप https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कर सकते हैं। इसके लिए आपको पुराने ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान और पते के प्रमाण (जैसे आधार कार्ड), पासपोर्ट साइज फोटो और आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होगा, साथ ही फीस का भुगतान करना होगा। अगर आपको 40 वर्ष से अधिक उम्र वालों को फॉर्म (1A) भरकर मेडिकल सर्टिफिकेट भी जमा करना पड़ सकता है। यह फॉर्म आप इसी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

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