Tax Benefit: लोन पर अधिकतम टैक्स कटौती का लाभ कैसे उठाएं?

  • Authored by: रामानुज सिंह
  • Updated Dec 30, 2023, 07:14 PM IST

Tax Benefit: आप होम लोन हो, एजुकेशन लोन हो या किसी बिजनेस के लिए लिया गया लोन हो। उस पर टैक्स कटौती के मामले में अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

Tax Benefit: लोन ऐसा साधन है जब किसी भी तरह का फाइनेंशियल जरूरत पड़ती है तो इसके जरिये आसानी से पूर्ति होती है। चाहे वह सपनों का घर खरीदना हो, वाहन खरीदना हो या व्यवसाय शुरू करना हो, यह वित्तीय साधन एक महत्वपूर्ण मजबूती के रूप में कार्य कर सकता है। मौद्रिक लाभ प्रदान करने के अलावा लोन में टैक्स बचत के संदर्भ में एक छिपा हुआ लाभ भी होता है जिसे विभिन्न लोन का लाभ उठाकर प्राप्त किया जा सकता है।

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अधिकतम टैक्स छूट कैसे पाएं

होम लोन के फायदे

घर का मालिक होना कई लोगों का सपना होता है और होम लोन इस इच्छा को हकीकत में बदल सकता है। होम लोन का अतिरिक्त लाभ यह है कि कोई व्यक्ति इस पर जो ब्याज चुकाता है वह टैक्स कटौती के लिए पात्र होता है। भारत में सेक्शन 80 EEA के तहत उधारकर्ता भुगतान किए गए ब्याज पर 1.5 लाख रुपए तक टैक्स लाभ प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा धारा 24(B) के तहत अगर किसी व्यक्ति के पास दो स्व-कब्जे वाली संपत्तियां हैं तो वे 2 लाख रुपए तक की कटौती के लिए पात्र हैं।

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