Gold Storage Rule In India: भारत में सोना सिर्फ पहनने और रखने के लिए ही नहीं बल्कि लोग निवेश के लिए भी सोना खरीदते हैं. कुछ अपने सोने के सामानों को घर में रखते हैं तो कुछ बैंक लॉकर में रखते हैं. घर पर सोना रखने की एक लिमिट है अगर आप लिमिट से ज्यादा सोना रखते हैं तो मुसीबत में पड़ सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं आप घर पर कितना सोना रख सकते हैं?
घर पर कितना रख सकते हैं सोना
भारत सरकार के इनकम टैक्स नियम के मुताबिक, घर में सोना रखने के लिए एक लिमिट तय की गई है. ये लिमिट हर किसी के लिए समान नहीं है. महिलाओं के लिए अलग लिमिट है और पुरुषों के लिए अलग लिमिट है. CBDT के नियमों के मुताबिक, आप घर में एक सेट लिमिट तक ही सोना रख सकते हैं. अगर आप इस लिमिट से ज्यादा सोना घर में रखते हैं तो आपको इसके लिए सबूत देना होगा और आपके पास इसकी रसीद होना भी जरुरी है.
महिलाएं कितना सोना रख सकती हैं?
इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक, महिलाओं के लिए घर में सोना रखने की लिमिट अलग है. शादी शुदा महिलाएं घर में अपने पास 500 ग्राम सोना रख सकती है. जबकि अनमैरिड महिलाएं सिर्फ 250 ग्राम तक ही सोना घर में रख सकती हैं. वहीं पुरुष सिर्फ 100 ग्राम तक सोना रखने के लिए बाध्य हैं. अब सवाल उठता है कि क्या घर पर रखे सोने पर आपको टैक्स देना पड़ता है?
क्या घर पर रखे सोने पर देना होगा टैक्स?
अगर आपने सोना अपनी घोषित आय, टैक्स-फ्री इनकम से खरीदा है या आपको यह सोना कानूनी रूप से विरासत में मिला है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। नियमों के अनुसार, सरकार ने घर में रखे सोने की एक निर्धारित सीमा तय की है। इस सीमा तक के गहनों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन यदि आपके पास तय सीमा से अधिक सोना है, तो उसके लिए आपको खरीद की रसीद या वैध दस्तावेज़ दिखाने होंगे।
सोना बेचने पर टैक्स
घर में सोना रखने पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन सोना बेचने पर टैक्स देना पड़ता है। अगर आपने सोना तीन साल से अधिक समय तक रखने के बाद बेचा है, तो उससे हुए मुनाफे पर 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स देना होगा।
गोल्ड बॉन्ड पर टैक्स
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) पर टैक्स के नियम अलग हैं। अगर आप SGB को 3 साल के भीतर बेचते हैं, तो उससे हुआ मुनाफा आपकी इनकम में जुड़ जाएगा और उस पर आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। अगर आप SGB को 3 साल बाद बेचते हैं, तो मुनाफे पर 20% इंडेक्सेशन के साथ या 10% बिना इंडेक्सेशन के टैक्स देना होगा। लेकिन अगर आप SGB को मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं, तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता।
