पहली बार फाइल कर रहे हैं ITR, तो न हों परेशान; बस इन 10 बातों का रखें ध्यान

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Jul 30, 2023, 03:20 PM IST

Income Tax Return Filing: इनकम टैक्स विभाग की ओर से वित्त वर्ष 2022-23 (असेसमेंट इयर 2023-24) के लिए की आखिरी तारीख नजदीक है। वे टैक्सपेयर्स जिन्हें अपने खातों को ऑडिट कराने की जरुरत नहीं होती हैं, उन्हें 31 जुलाईतक टैक्स को जमा करना होता है।

Income Tax Return Filing: इनकम टैक्स विभाग की ओर से वित्त वर्ष 2022-23 (असेसमेंट इयर 2023-24) के लिए की आखिरी तारीख नजदीक है। वे टैक्सपेयर्स जिन्हें अपने खातों को ऑडिट कराने की जरुरत नहीं होती हैं, उन्हें 31 जुलाईतक टैक्स को जमा करना होता है।इस कारण अधिकतर सैलरी पाने वाले लोगों को इस तारीख तक टैक्स जमा करना होता है। अगर आप भी पहली बार रिटर्न फाइल करने वाले हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां हम आपको ऑनलाइन रिटर्न फाइल करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में 10 पॉइंट में बता रहे हैं।

File ITR Online

इनकम टैक्स विभाग

1. ये डॉक्यूमेंट्स रखें तैयार

कटौतियों के लिए फॉर्म 16 और निवेश के प्रमाण जैसे जरूरी डाक्यूमेंट को तैयार रखें। साथ ही सभी वेतन पर्चियां, फॉर्म 26AS हैं, जो आपकी कुल आय की सही गणना करने और कटौती का दावा करने के लिए महत्वपूर्ण होगी।

2. फॉर्म 26AS रखे तैयारआपका नियोक्ता हर साल 15 जून तक फॉर्म 16 देता है। यह उस वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कर योग्य आय का एक प्रमुख दस्तावेजी प्रमाण है। फॉर्म 16 में आपकी वार्षिक आय, कर योग्य और छूट प्राप्त भत्ते आदि का विवरण होता है। फॉर्म 26AS में आपकी आय और आपको किए गए भुगतान से स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) का विवरण शामिल है। करदाता आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट से फॉर्म 26AS डाउनलोड कर सकते हैं।

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