Health Insurance New Rule: IRDAI का आदेश, प्रीमियम का भुगतान नहीं करने पर भी ग्रेस पीरियड के दौरान मिलेगा कवरेज

  • Edited by: Rohit Ojha
  • Updated May 30, 2024, 10:21 AM IST

Health Insurance New Rule: पहले बीमा कंपनियां आपके द्वारा खरीदी गई पॉलिसी के प्रकार के आधार पर ग्रेस पीरियड देती थीं। बीमा कंपनियों के पॉलिसीधारकों को आमतौर पर अपने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान करने के लिए एक ग्रेस पीरियड मिलता है। आम तौर पर ज्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान एक ग्रेस पीरियड ऑफर करते हैं।

Health Insurance New Rule: अगर हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम किस्तों में मंथली, तीन महीने, छह महीने और सालाना आधार पर जमा किया जाता है, तो हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को अब अनिवार्य रूप से ग्रेस पीरियड के दौरान कवरेज प्रदान करना होगा। बीमा कंपनियों के पॉलिसीधारकों को आमतौर पर अपने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान करने के लिए एक ग्रेस पीरियड मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के लिए ग्रेस पीरियड वह अतिरिक्त समय है जो आपको प्रीमियम का भुगतान करने के लिए मिलता है, अगर आप पॉलिसी रिन्यू की तय तारीख से चूक गए हैं। आम तौर पर ज्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान एक ग्रेस पीरियड ऑफर करते हैं।

Health insurance new rule

क्या है ग्रेस पीरियड

ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस के डायरेक्टर और चीफ बिजनेस अधिकारी पार्थनील घोष कहते हैं कि पहले बीमा कंपनियां आपके द्वारा खरीदी गई पॉलिसी के प्रकार के आधार पर ग्रेस पीरियड देती थीं। कुछ बीमाकर्ता स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए 15 दिनों का ग्रेस पीरियड प्रदान करते हैं, जबकि अन्य 30 दिनों का ग्रेस पीरियड प्रदान करते हैं। इसलिए, एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में ग्रेस पीरियड बीमा कंपनियों के अनुसार, अलग-अलग होता है। बीमा कंपनियां आमतौर पर स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में ग्रेस पीरियड के दौरान कोई पॉलिसी कवरेज नहीं देती हैं।

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