बिहार में राशन कार्ड से हट गया नाम? जानें शिकायत से लेकर दोबारा जोड़ने का पूरा तरीका

राशन कार्ड से नाम हट चुके पात्र परिवार दोबारा आवेदन कर सकते हैं। जानें ऑनलाइन आवेदन का तरीका, जरूरी दस्तावेज और पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत पात्र होने के बावजूद अगर किसी परिवार का नाम राशन कार्ड से हट गया है, तो उनके लिए राहत की खबर है। खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग ने ऐसे परिवारों को दोबारा आवेदन करने का मौका दिया है। पात्र परिवार जरूरी दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद विभाग की ओर से जांच की जाएगी और पात्र पाए जाने पर परिवार का नाम फिर से राशन कार्ड में जोड़ा जा सकेगा।

RATION CARD

आवेदन से पहले तैयार रखें ये दस्तावेज

साइबर कैफे और वसुधा केंद्र से कर सकेंगे आवेदन

इच्छुक लाभुक अपने नजदीकी साइबर कैफे या वसुधा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत कार्यालय में भी आवेदन से जुड़ी जानकारी और सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। पंचायत स्तर पर प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी पात्र परिवार को सरकारी राशन योजना के लाभ से वंचित न रहना पड़े। इसके अलावा माय राशन ऐप से भी आप अप्लाई कर सकते हैं।

End of Feed