राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत पात्र होने के बावजूद अगर किसी परिवार का नाम राशन कार्ड से हट गया है, तो उनके लिए राहत की खबर है। खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग ने ऐसे परिवारों को दोबारा आवेदन करने का मौका दिया है। पात्र परिवार जरूरी दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद विभाग की ओर से जांच की जाएगी और पात्र पाए जाने पर परिवार का नाम फिर से राशन कार्ड में जोड़ा जा सकेगा।
आवेदन से पहले तैयार रखें ये दस्तावेज
साइबर कैफे और वसुधा केंद्र से कर सकेंगे आवेदन
इच्छुक लाभुक अपने नजदीकी साइबर कैफे या वसुधा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत कार्यालय में भी आवेदन से जुड़ी जानकारी और सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। पंचायत स्तर पर प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी पात्र परिवार को सरकारी राशन योजना के लाभ से वंचित न रहना पड़े। इसके अलावा माय राशन ऐप से भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
आवेदन से पहले तैयार रखें ये दस्तावेज
राशन कार्ड के लिए दोबारा आवेदन करने से पहले जरूरी दस्तावेज तैयार रखना बेहतर होगा। आवेदक को अपना आधार कार्ड और परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की जरूरत होगी। इसके अलावा परिवार की फोटो और निवास प्रमाण पत्र भी आवेदन के दौरान मांगा जा सकता है। कुछ मामलों में आय प्रमाण पत्र भी जरूरी हो सकता है। इसके साथ मोबाइल नंबर, बैंक खाते की जानकारी और सरकार की ओर से निर्धारित अन्य दस्तावेज भी उपलब्ध रखने होंगे।
चेकलिस्ट के अनुसार लगाएं सभी कागजात
आवेदन करते समय विभाग की ओर से जारी चेकलिस्ट के अनुसार सभी जरूरी दस्तावेज लगाना जरूरी है। इससे आवेदन में किसी तरह की तकनीकी या प्रशासनिक परेशानी की संभावना कम हो सकती है। बेहतर है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले सभी दस्तावेजों की जांच कर लें और जरूरी जानकारी सही तरीके से भरें।
पात्र परिवारों को फिर मिलेगा राशन योजना का लाभ
सरकार की इस पहल का उद्देश्य NFSA के तहत पात्र किसी भी परिवार को राशन योजना के लाभ से वंचित होने से बचाना है। जिन परिवारों का नाम किसी कारण से राशन कार्ड सूची से हट गया है, वे दोबारा आवेदन कर सकते हैं। जांच में पात्र पाए जाने पर उनका नाम राशन कार्ड में फिर से शामिल किया जा सकेगा।
