सरकार ने इन नेशनल एक्सप्रेसवे पर टोल रेट में कटौती की, नई दरें 15 फरवरी 2026 से लागू

National Expressway toll Tax: सरकार ने आंशिक रूप से चालू राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर टोल फीस कम करने के लिए नेशनल हाईवे फीस नियमों में संशोधन किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि अब अधूरे एक्सप्रेसवे के तैयार हिस्से पर कम दर से टोल वसूला जाएगा। मंत्रालय के अनुसार, संशोधित नियम 15 फरवरी 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएंगे।

National Expressway toll Tax : सरकार ने राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब यदि कोई एक्सप्रेसवे पूरी तरह तैयार और चालू नहीं है, तो उसके अधूरे हिस्से के लिए लोगों से पूरा टोल नहीं लिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण और वसूली) नियम, 2008 में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। ये नए नियम 15 फरवरी से लागू होंगे।

National Expressway toll reduction

सरकार ने आंशिक रूप से चालू राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर टोल दरों में कटौती की (तस्वीर-istock)

आंशिक रूप से चालू एक्सप्रेसवे पर राहत

न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक मंत्रालय के अनुसार, पहले ऐसी स्थिति में भी एक्सप्रेसवे का पूरा टोल वसूला जाता था, जब वह शुरू से अंत तक पूरी तरह चालू नहीं होता था। यानी यदि किसी एक्सप्रेसवे का कुछ हिस्सा ही तैयार था और बाकी पर काम चल रहा था, तब भी वाहन चालकों से पूरी लंबाई के हिसाब से शुल्क लिया जाता था। इससे आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता था। अब नए नियमों के तहत यदि कोई राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पूरी तरह से तैयार नहीं है, तो केवल उसके चालू और तैयार हिस्से पर ही टोल लिया जाएगा। साथ ही, यह टोल सामान्य राष्ट्रीय राजमार्ग के बराबर दर से वसूला जाएगा, न कि एक्सप्रेसवे की ऊंची दर से।

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