EPFO-Aadhaar: पीएफ खाते में जन्मतिथि बदलवाने के लिए नहीं कर पाएंगे आधार का इस्तेमाल, EPFO ने लिया बड़ा फैसला

EPFO removes Aadhaar DOB: आधार भारत सरकार की ओर से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी की गई 12 अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या है। धार को जन्मतिथि में सुधार के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से हटाया जा रहा है। अब इसका इस्तेमाल जन्मतिथि प्रूफ के तौर पर नहीं किया जा सकता।

EPFO-Aadhaar: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने आधार को जन्मतिथि प्रूफ के लिए स्वीकार्य डॉक्यूमेंट की लिस्ट से हटा दिया है। मतलब यह कि कोई भी कर्मचारी अब EPF खाते में अपनी जन्मतिथि को साबित करने के लिए आधार को प्रूफ के तौर पर नहीं इस्तेमाल कर सकता है। ईटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस संबंध में UIDAI से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें कहा गया है कि जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में आधार के उपयोग को स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से हटाने की जरूरत है। इसके बाद आधार को जन्मतिथि में सुधार के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से हटाया जा रहा है।

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अब ईपीएफ खाते में जन्मतिथि बदलने के लिए अगस्त 2023 को जारी ईपीएफओ के सर्कुलर के अनुसार इन डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर सकते है।

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