क्या नौकरी बदलने या योगदान रोकने पर आपका PF अकाउंट बंद हो जाता है?

कर्मचारी भविष्य निधि (PF) हर नौकरीपेशा व्यक्ति की लंबी अवधि की सेविंग होती है, लेकिन नौकरी बदलने या छोड़ने के बाद इसे ट्रांसफर कराना कई बार लोग भूल जाते हैं। यही लापरवाही आगे चलकर नुकसानदायक साबित हो सकती है। तो क्या ऐसा करने से आपका PF अकाउंट निष्क्रिय हो सकता है? आइए जानें इससे जुड़े जरूरी नियम।

कर्मचारी भविष्य निधि (PF Account) हर नौकरीपेशा व्यक्ति के लिए बेहद अहम सेविंग स्कीम है, क्योंकि इसमें आपकी लंबे समय की सेविंग होती है। लेकिन अक्सर लोग नौकरी बदलने या छोड़ने के बाद अपने पीएफ अकाउंट को ट्रांसफर कराना भूल जाते हैं। यही भूल आगे चलकर बड़ा नुकसान कर सकती है। अगर समय पर ट्रांसफर नहीं कराया गया, तो क्या आपका पीएफ अकाउंट ब्लॉक या निष्क्रिय (Inactive) हो सकता है? आइए जानते हैं इससे जुड़े सभी नियम ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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नौकरी छोड़ने के बाद भी मिलता है ब्याज

अगर आपने हाल ही में नौकरी छोड़ी है और आपके पीएफ अकाउंट में पैसे जमा हैं, तो चिंता की बात नहीं है। सरकार की ओर से हर साल पीएफ खाते में ब्याज दिया जाता है। हालांकि, अगर आपकी उम्र 55 साल या उससे ज़्यादा है और नौकरी छोड़ने के बाद तीन साल तक आपके खाते में कोई नया योगदान नहीं होता, तो आपका पीएफ अकाउंट निष्क्रिय हो सकता है। ऐसे में खाते पर ब्याज मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए सलाह दी जाती है कि नौकरी छोड़ने के बाद तीन साल के भीतर कुछ न कुछ ट्रांजैक्शन ज़रूर करें, जैसे थोड़ी राशि निकाल लें, ताकि खाता एक्टिव बना रहे।

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