Aadhaar Update : परिवार में किसी अपने के निधन के बाद बहुत सी कानूनी और प्रशासनिक औपचारिकताओं को पूरा करना होता है, जिनमें बैंक अकाउंट और अन्य जरूरी सेवाओं से जुड़े दस्तावेजों को अपडेट करना भी शामिल है। पहचान के किसी भी तरह के दुरुपयोग या फ्रॉड की आशंका को कम करने के लिए मृत व्यक्ति के पहचान पत्र को बंद करना बेहद जरूरी हो जाता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI ने इसके लिए एक ऑनलाइन सुविधा दी है, जिससे घर बैठे ही मृत व्यक्ति के पहचान पत्र को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
जानें मृत व्यक्ति के आधार कार्ड को डीएक्टिवेट करने का तरीका
जरूरी दस्तावेज और जानकारियां
इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले आपके पास कुछ खास दस्तावेज और जानकारियां होनी चाहिए। सबसे पहले मृत व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसकी डिजिटल या स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। इसके अलावा मृत व्यक्ति का 12 अंकों का पहचान नंबर, प्रक्रिया को पूरा करने वाले परिवार के सदस्य की पहचान का विवरण और उनका आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस पर ओटीपी आधारित वेरिफिकेशन किया जाता है। साथ ही, मृत व्यक्ति की बेसिक डेमोग्राफिक जानकारी भी साथ रखनी चाहिए।
आधार कार्ड डीएक्टिवेट करने की ऑनलाइन प्रक्रिया
इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको यूआईडीएआई के आधिकारिक माई-आधार पोर्टल पर जाना होगा। सबसे पहले पोर्टल पर अपने आधार नंबर और ओटीपी के जरिए लॉग-इन करें। इसके बाद सेवाओं के विकल्प में जाकर परिवार के सदस्य की मृत्यु की रिपोर्ट करने वाले ऑप्शन का चुनाव करें। अब मृत व्यक्ति का आधार नंबर और मृत्यु पंजीकरण संख्या यानी डेथ रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें। इसके बाद मृत्यु प्रमाण पत्र की स्कैन की गई कॉपी को पोर्टल पर अपलोड कर दें। प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर यानी एसआरएन मिलेगा, जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रख लें।
क्या तुरंत बंद हो जाता है कार्ड?
यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि मृत्यु की रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज करते ही पहचान पत्र तुरंत बंद या डीएक्टिवेट नहीं हो जाता है। यह प्रक्रिया का सिर्फ पहला चरण है। यूआईडीएआई पहले आपके द्वारा दी गई सभी जानकारियों और दस्तावेजों की पूरी तरह से जांच और सत्यापन करता है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाती है।
