सरकार का बड़ा फैसला, 1 नवंबर से फोन पर दिखेगा कॉल करने वाले का नाम, जानें नया नियम

केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) ने कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन यानी CLI की परिभाषा में बदलाव किया है। इसके लिए 13 अक्टूबर 2026 को यूनिफाइड लाइसेंस एग्रीमेंट में संशोधन का आदेश जारी किया गया है। यह बदलाव 1 नवंबर 2026 से लागू होगा।

अगर आप मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं और आए दिन अनजान नंबर से आने वाली कॉल्स से परेशान हैं तो अब आपको बड़ी राहत मिलने वाली है। अनजान नंबर वाली कॉल्स से राहत देने के लिए सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। 1 नवंबर से कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन (CLI) की नई परिभाषा लागू, टेलीकॉम कंपनियों को यूजर का नाम दिखाने की व्यवस्था में मिलेगी मदद अब फोन पर आने वाली कॉल में सिर्फ मोबाइल नंबर ही नहीं, बल्कि कॉल करने वाले व्यक्ति का नाम दिखाने की व्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।

Dot New Calling Rules

नया नियम लागू होने से करोड़ों मोबाइल यूजर्स को मिलेगी बड़ी राहत।

केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) ने कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन यानी CLI की परिभाषा में बदलाव किया है। इसके लिए 13 अक्टूबर 2026 को यूनिफाइड लाइसेंस एग्रीमेंट में संशोधन का आदेश जारी किया गया है। यह बदलाव 1 नवंबर 2026 से लागू होगा।

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