BSF Reservation for Agniveers: केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीर के रूप में सेवा दे चुके उम्मीदवारों के लिए बीएसएफ भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। इसके लिए सरकार ने बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल के भर्ती नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। 10 फीसदी आरक्षण के अलावा पूर्व अग्निवीरों को बीएसएफ के शारीरिक दक्षता परीक्षा राउंड देने से भी छूट मिलेगी। बीएसएफ भर्ती नियमों में इन बदलावों की घोषणा करते हुए 6 मार्च को गृह मंत्रालय ने एक नोटिस जारी किया है।
BSF में अग्निवीर भर्ती
एएनआई ने अपने ट्वीट में लिखा, 'केंद्र सरकार ने बीएसएफ के अंदर वैकेंसी में पूर्व-अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है और साथ ही ऊपरी आयु-सीमा मानदंडों में भी छूट दी है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वे पहले बैच का हिस्सा हैं या बाद के बैचों में इसका हिस्सा बने हैं। गृह मंत्रालय की ओर से 6 मार्च को एक नोटिफिकेशन के माध्यम से इसकी घोषणा की गई।'
अग्निवीर योजना: पूर्व अग्निवीरों के लिए बीएसएफ भर्ती नियम
10 फीसदी आरक्षण:
सेवा दे चुके अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई है, जिसका अर्थ है कि बीएसएफ भर्ती के तहत कुल वैकेंसी का प्रतिशत उनके लिए आरक्षित होगा।
ऊपरी आयु सीमा में छूट:
केंद्र ने पूर्व अग्निवीरों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट की भी घोषणा की है। इसी के अनुसार पहले बैच के अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में पांच साल तक छूट दी जाएगी।
पीईटी से छूट:
बीएसएफ भर्ती के लिए पूर्व अग्निशामकों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) से छूट दी जाएगी। आधिकारिक राजपत्र 6 मार्च को जारी किया गया था, इसलिए बीएसएफ जनरल ड्यूटी भर्ती नियमों में पूर्वोक्त संशोधन इसी डेट से लागू हो रहे हैं।
