नई दिल्ली: 26 नवंबर 2008 में हुए आतंकी हमलों से मुंबई को दहलाने वाले पाकिस्तानी आतंकियों का एक आका तहव्वुर राणा गुरुवार को भारत पहुंच रहा है। यहां इसके गुनाहों का हिसाब होगा। राणा, मुंबई पर हमले की साजिश रचने वाले आरोपियों में से एक है। भारत लंबे समय से इसके प्रत्यर्पण की मांग अमेरिका से कर रहा था जो अब जाकर पूरी हुई है। आइए जानते हैं कि उसके खिलाफ दिल्ली की एनआईए कोर्ट में कौन कौन से केस चल रहे हैं।
दिल्ली में NIA कोर्ट में तहव्वुर राणा के खिलाफ जो केस चल रहा है, वो 26/11 तक सीमित नहीं है, ये दिल्ली समेत देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकी हमलों की साजिश का केस है यह केस 11 नवंबर 2009 को NIA पुलिस स्टेशन दिल्ली में दर्ज किया गया था।( केस नंबर-RC 04/2009) शुरुआत में इस केस में दो लोग डेविड हेडली, तहव्वुर हुसैन राणा को आरोपी बनाया गया था।
डेविड कोलमैन हेडली के आरोपों से शुरु हुई मामले की जांच
इस मामले की जांच इन आरोपो से शुरू हुई कि डेविड कोलमैन हेडली (आरोपी-1) उर्फ दाउद गिलानी और तहव्वुर हुसैन राणा (आरोपो 2) ने पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा और हरकत-उल जिहादी इस्लामी के सदस्यों के साथ मिलकर दिल्ली समेत भारत में विभिन्न स्थानों पर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए आपराधिक साजिश रची थी
9 आरोपियों के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट ने जारी किया था वारंट
बाद में इस मामले में जो जांच बढ़ी, इसमें लश्कर-ए-तैयबा और हरकत-उल जिहादी से जुड़े बड़े नाम भी सामने आए। उसके बाद इन 7 लोगो को -हाफिज मुहम्मद सईद उर्फ तय्याजी, (2) जकी-उर-रहमान लखवी, (3) साजिद माजिद उर्फ वासी, (4) इलियास कश्मीरी और (5) अब्दुर रहमान हाशिम सैयद उर्फ मेजर अब्दुर्रहमान उर्फ पाशा, आईएसआई के अधिकारियों की सक्रिय मिलीभगत और सहायता से, अर्थात्, (6) मेजर इकबाल उर्फ मेजर अली, (7) मेजर समीर अली उर्फ मेजर समीर को भी आरोपी बनाया गया। पटियाला हाउस कोर्ट की ओर से सभी 9 आरोपियों के खिलाफ ग़ैर जमानती वारंट जारी किया गया।
7 आरोपियों को लेकर रेड कॉर्नर नोटिस जारी
NIA के अनुरोध पर CBI और इंटरपोल ने बाकी बचे 7 आरोपियों को लेकर रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। वही NIA ने हेडली और तहुव्वर राणा को लेकर US को प्रत्यपर्ण की अर्जी भेजी जांच पूरी होने के बाद NIA ने 24 दिसंबर 2011 को सभी 9 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। जिन धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की, उनमें IPC 121, 121A, 302, 468 and 471 sections 16,18 & 20 of Unlawful Activities (Prevention) Act शामिल है।
उसके बाद इस केस में कुछ खास आगे नहीं हुआ। ये पहली बार होगा कि जब इस केस में 9 आरोपियों में से किसी आरोपी की कोर्ट में पेशी होगी
आरोपी तहव्वुर राणा को तिहाड़ जेल में रखा जा सकता है
बताया जा रहा है कि 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को तिहाड़ जेल में रखा जा सकता है। सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि 64 वर्षीय तहव्वुर राणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक हाई सुरक्षा वार्ड में रखा जा सकता है। उन्होंने बताया कि आतंकवादी को रखने के लिए जेल में सभी आवश्यक तैयारियां पहले ही कर ली गई हैं। तहव्वुर राणा साल 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का करीबी सहयोगी है। 2008 के आतंकी हमले में 166 लोग मारे गए थे।
राणा को लेकर एक विशेष चार्टर्ड विमान बुधवार (9 अप्रैल) को अमेरिका से भारत के लिए रवाना हुआ था। तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाने में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद प्रत्यर्पित किया जा रहा है।
