Gyanvapi Case-ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा करने की इजाजत मिली, वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला

  • Written by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Jan 31, 2024, 10:32 PM IST

Gyanvapi Verdict: ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला अदालत ने बुधवार को बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने ज्ञानवापी के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने की इजाजत दे दी है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक हिंदू पक्ष व्यास जी के तहखाने में पूजा कर सकेगा।

Gyanvapi Verdict: ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला अदालत ने बुधवार को बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने ज्ञानवापी के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने की इजाजत दे दी है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक हिंदू पक्ष व्यास जी के तहखाने में पूजा कर सकेगा। बता दें कि 1993 से व्यास जी के तहखाने में पूजा बंद थी। तहखाने में पूजा-पाठ काशी विश्वनाथ ट्रस्ट कराएगा। पूजा-पाठ के लिए गुरुवार को पुजारी की नियुक्ति की जाएगी। हिंदू पक्षकार सोहनलाल ने कहा कि यह बहुत बड़ी जीत है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि व्यास जी के तहखाने में 7 दिन के अंदर पूजा शुरू हो जाएगी। यह हमारी बहुत बड़ी जीत है।

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ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला।

कोर्ट के फैसले के बाद जैन ने कहा कि जिला प्रशासन अगले सात दिनों के अंदर पूजा-पाठ की व्यवस्था करेगा। सात दिनों के भीतर तहखाने में पूजा-पाठ शुरू हो जाएगी। सभी हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार मिला है।

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