प्राप्त जानकारी के मुताबिक, मुंबई पुलिस ने एस्प्लेनेड कोर्ट (किला कोर्ट) से आरोपियों की 9 दिन की कस्टडी मांगी थी। हालांकि, कोर्ट ने चारों आरोपियों को 26 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश दिया।इससे पहले, मुंबई की एक अदालत ने इस मामले में गिरफ्तार तीन मुख्य आरोपियों को बुधवार को 31 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा था। वहीं, जांचकर्ताओं ने कहा कि यह हमला कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्य अनिल पंडित के निर्देश पर किया गया था और मामले में आगे की जांच की जरूरत है।
पुलिस कस्टडी में हैं तीन मुख्य आरोपी
तीनों आरोपियों को बुधवार तड़के राजस्थान के कोटा से मुंबई लाया गया था। तीनों आरोपियों की पहचान हरियाणा के सोनीपत निवासी रेहान उर्फ सुक्का, मूल रूप से बिहार के बेगूसराय के मूल निवासी एवं मुंबई में रहने वाले रितिक कुर्मी उर्फ रोशन और हरियाणा निवासी फूल सिंह के रूप में हुई है। मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने तीनों को एक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया और विस्तृत जांच के लिए उन्हें 14 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजे जाने का अनुरोध किया था।
