SC on Revanth Reddy: तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिल गई है। उनके खिलाफ बीजेपी की याचिका खारिज कर दी गई है। बीजेपी के खिलाफ 2024 के आम चुनाव के दौरान दिए गए बयान पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तेलंगाना बीजेपी की मांग थी. इसको लेकर पहले हाईकोर्ट में याचिका डाली गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया।
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट से राहत (Photo- PTI)
इसके बाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसे अब SC ने भी एंटरटेन करने से इनकार कर दिया। निचली अदालत ने तेलंगाना सीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था।
रेवंत रेड्डी ने क्या दिया था बयान?
2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान तेलंगाना सीएम ने अपने बयान में कहा था कि अगर बीजेपी तेलंगाना में सत्ता में आती है तो संविधान में बदलाव करते हुए आरक्षण समाप्त कर देगी।
राजनीतिक लड़ाई लड़ने का मंच नहीं सुप्रीम कोर्ट
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी आर गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति अतुल एस चंदुरकर की पीठ ने कहा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज यह कहते हुए मामले को खारिज कर दिया कि शीर्ष अदालत को राजनीतिक लड़ाई लड़ने के मंच में नहीं बदला जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा, 'अगर आप एक राजनेता हैं, तो आपके पास इन सब बातों को सहने के लिए मजबूत चमड़ी होनी चाहिए।'
