स्वतंत्र भारद्वाज की जमानत अर्जी पर 14 सितंबर को फैसला, CJP प्रदर्शन मारपीट मामले में 21 तक न्यायिक हिरासत

Swatantra Bhardwaj Bail Hearing: सीजेपी प्रदर्शन के दौरान संजय आजाद के साथ हुई मारपीट के मामले में आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज ने कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है, जिस पर 14 सितंबर को सुनवाई होगी। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की मांग पर आरोपी की न्यायिक हिरासत 21 सितंबर तक बढ़ा दी है।

Swatantra Bhardwaj Bail Hearing: जंतर-मंतर पर सीजेपी (CJP) के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई मारपीट के मामले में मुख्य आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज ने अदालत में जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। इस अर्जी पर 14 सितंबर को सुनवाई तय की गई है। इस बीच, पटियाला हाउस कोर्ट ने कानून-व्यवस्था की संवेदनशीलता को देखते हुए आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने की इजाजत दी और दिल्ली पुलिस की मांग स्वीकार करते हुए स्वतंत्र भारद्वाज की न्यायिक हिरासत 21 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है।

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जमानत के लिए कोर्ट पहुंचे स्वतंत्र भारद्वाज (फाइल फोटो)

इसके साथ ही, दिल्ली उच्च न्यायालय से भी स्वतंत्र भारद्वाज को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी। पुलिस का तर्क था कि चूंकि आरोपी को पहले ही कोर्ट द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है, इसलिए यह याचिका वैधानिक रूप से पोषणीय नहीं है। दूसरी ओर, आरोपी के वकील ने दलील दी थी कि जिस प्राथमिकी (FIR) के आधार पर यह कार्रवाई हुई है, उसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले ही रद्द किया जा चुका है, लिहाजा यह गिरफ्तारी पूरी तरह अवैध है।

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