CEC पद पर ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, प्रशांत भूषण ने कहा-फैसले का सम्मान नहीं कर रही सरकार

Supreme Court : मुख्य चुनाव आयुक्त पद पर ज्ञानेश कुमार की हुई नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुनवाई से एक दिन पहले ही भारत सरकार द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठा। ADR की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा।

Supreme Court : मुख्य चुनाव आयुक्त पद पर ज्ञानेश कुमार की हुई नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुनवाई से एक दिन पहले ही भारत सरकार द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठा। ADR की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग के चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया था। सरकार की इस फैसले को ADR ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखते हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले का सम्मान नहीं कर रही है। हमारी मांग है कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले इस मामले की सुनवाई करे। शीर्ष अदालत ने प्रशांत भूषण से इस मामले का उल्लेख 19 फरवरी को दोबारा करने के लिए कहा ताकि इस पर जल्द सुनवाई हो सके।

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सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई।

सीईसी की नियुक्ति का सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस ने मंगलवार को आरोप लगाया कि सरकार ने सोमवार देर रात मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) की नियुक्ति कर उच्चतम न्यायालय के आदेश और संविधान की भावना के खिलाफ काम किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार शाम को आयोजित चयन समिति की बैठक के बाद ज्ञानेश कुमार को नया सीईसी नियुक्त किया गया है।

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