11 हजार रुपये के इंजेक्शन के लिए अस्पताल ने वसूले 1.30 लाख रुपये! कैंसर दवाओं की कीमतों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

11 हजार रुपये के इंजेक्शन के लिए अस्पताल ने वसूले 1.30 लाख रुपये, कैंसर की दवाओं की कीमतों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- अस्पताल लूटपाट के जरिए नहीं चला सकते कारोबार।

कैंसर की दवाओं की कीमतों में भारी अंतर और दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) तथा प्राइस टू रिटेलर (PTR) के बीच बड़े अंतर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कड़े सवाल किए हैं। आज मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि सरकार मरीजों की जान से जुड़े मामले को केवल व्यापार और आर्थिक नीति के नजरिये से नहीं देख सकती।

Supreme Court on Cancer Medicines

कैंसर दवाओं की कीमतों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

कोर्ट ने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि कीमोथेरेपी में इस्तेमाल होने वाला एक इंजेक्शन मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर को 11,000 रुपये में मिलता था, लेकिन एक जाने माने अस्पताल ने उसी इंजेक्शन के लिए 1.30 लाख रुपये वसूले। अदालत ने केंद्र से पूछा कि कीमतों में इतने बड़े अंतर का क्या औचित्य है और यह पैसा आखिर कहां जाता है? सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया।

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