Manish Sisodia case: SC से भी सिसोदिया को लगा झटका, नहीं मिली जमानत; कहा- HC जाइए

  • Authored by: शिशुपाल कुमार
  • Updated Feb 28, 2023, 05:20 PM IST

Manish Sisodia case: मनीष सिसोदिया को रविवार को कई घंटों की पूछताछ के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। जिसके बाद उन्हें सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सिसोदिया को पांच दिनों के लिए सीबीआई की रिमांड में भेज दिया था। जिसके बाद सिसोदिया ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

Manish Sisodia case: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बेल के लिए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। जहां उन्होंने अपनी याचिका में सीबीआई जांच और गिरफ्तारी की चुनौती देते हुए जमानत की मांग की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए सिसोदिया को हाईकोर्ट जाने की सलाह दे दी।

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मनीष सिसोदिया मामले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

क्या कहा कोर्ट ने

सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जमानत के लिए यहां सीधे क्यों आए, उन्हें हाईकोर्ट जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामले में दखल देने से सीधे इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा- "यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के बारे में है। विनोद दुआ का मामला बहुत अलग था, यह एक भ्रष्टाचार का मामला है। उच्च न्यायालय जाइए।"

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