पेट्रोल पंप पर इथेनॉल की मात्रा बताने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, हाई कोर्ट जाने की छूट

Ethanol Fuel News: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, जिसमें पेट्रोल पंप पर पेट्रोल में मिलाए गए इथेनॉल का प्रतिशत बताना अनिवार्य करने की मांग की गई थी।

Ethanol Fuel News:: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने E20 पेट्रोल को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में मांग की गई थी कि देशभर के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल में मिलाए गए इथेनॉल का सटीक प्रतिशत नोजल पर साफ तौर पर लिखा जाए और पेट्रोल की रसीद या बिल में भी इसकी जानकारी दी जाए। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता और अधिवक्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी को अपनी शिकायतों के लिए संबंधित हाई कोर्ट जाने की छूट दी।

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पेट्रोल पंप पर इथेनॉल की मात्रा बताने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार (फाइल फोटो- PTI)

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