पब्लिक प्लेस पर पोर्न देखने पर रोक की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की, कहा- यह नीतिगत मामला

सार्वजनिक जगहों पर पॉर्न देखने पर रोक की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पीठ ने इसे लेकर अपने आदेश में कहा कि यह मामला नीतिगत है। अदालत के हस्तक्षेप की बजाय इसके लिए विशेषज्ञों के साथ मिलकर सरकार को नीति बनानी चाहिए।

नई दिल्ली: सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील या पोर्नोग्राफिक सामग्री देखने पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नीति बनाने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि यह मामला कानून की व्याख्या से अधिक सरकार की नीति और तकनीकी विशेषज्ञता से जुड़ा हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट

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मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना शामिल थे, ने याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को सरकार के संबंधित विभागों के समक्ष प्रतिनिधित्व देने की सलाह दी।

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