प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार हुए सभी छात्रों को छोड़े पुलिस- सुप्रीम कोर्ट का आदेश, दिल्ली-बिहार समेत 7 राज्यों को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्यों को हाल ही में हुए छात्रों के नेतृत्व वाले आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया।

दिल्ली-बिहार समेत सात राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने उन छात्रों को रिहा करने का आदेश दिया है, जिन्हें पुलिस ने नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सरकारों से कहा है कि इन छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कहा कि सभी CCTV, ड्रोन, बॉडी कैमरा फुटेज और वायरलेस कम्युनिकेशन के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाए। प्रदर्शनकारियों का डिजिटल डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहे और फिलहाल इसे सार्वजनिक न किया जाए।

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