'विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ याचिका पर दो महीने में फैसला करें विधानसभा अध्यक्ष', दलबदल मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

दलबदल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। शीर्ष कोर्ट ने मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष को विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ याचिका पर दो महीने में फैसला करने को कहा है। उनपर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद बीजेपी में शामिल होने का आरोप है। विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ याचिका जुलाई 2024 से लंबित है।

मध्य प्रदेश की बीना विधानसभा सीट से विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ दलबदल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि वे निर्मला सप्रे के खिलाफ लंबित अयोग्यता याचिका पर दो महीने के भीतर फैसला करें। यह याचिका जुलाई 2024 से लंबित है।

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि निर्मला सप्रे ने 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की थी, लेकिन बाद में उन्होंने बीजेपी का साथ देना शुरू कर दिया। सिंघार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने अदालत में पक्ष रखा।

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