पैलेट गन के इस्तेमाल पर SC की अहम टिप्पणी, कहा-खास हालात में पुलिस कर सकती है इसका इस्तेमाल, 20 जुलाई की घटना की होगी जांच

कानून-व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए मेटैलिक पेलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन लगाने की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह अहम टिप्पणी की। साथ ही कोर्ट ने कहा कि 20 जुलाई को CJP के विरोध-प्रदर्शनों में पेलेट गन के इस्तेमाल की जांच के लिए वह तैयार है।

SC on pellet guns : विरोध-प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों को काबू करने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि खास हालात में पुलिस को पेलेट गन इस्तेमाल करने का अधिकार है। कानून-व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए मेटैलिक पेलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन लगाने की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह अहम टिप्पणी की। साथ ही कोर्ट ने कहा कि 20 जुलाई को CJP के विरोध-प्रदर्शनों में पेलेट गन के इस्तेमाल की जांच के लिए वह तैयार है।

Supreme Court

पैलेट गन के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी।

गोला-बारूद का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का भी निर्देश

कोर्ट ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के गोला-बारूद (अम्म्यूनिशन) का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष अदालत पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन आजाद तथा दो पीड़ितों द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कानून-व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए धातु (मेटैलिक) पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है।

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