दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को जारी किया नोटिस, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

Supreme Court: दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना लागू करने को लेकर जारी दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। दिल्ली सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया था कि वह केंद्र की आयुष्मान आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लागू नहीं करेगी। सरकार का कहना है कि इस योजना को लागू करने से दिल्ली की मौजूदा स्वास्थ्य योजनाएं कमजोर होंगी।

Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission: दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है। जानकारी के अनुसार, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना लागू करने को लेकर जारी दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाईकोर्ट किसी योजना के MOU पर दस्तखत करने के लिए राज्य सरकार को मजबूर नहीं कर सकता।

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सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को जारी किया नोटिस

दिल्ली सरकार ने दायर की थी SC में याचिका

दिल्ली सरकार की तरफ से ये भी दलील दी गई कि इस योजना मे इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 60% हिस्सा केन्द्र सरकार को और 40% राज्य सरकार को देना है लेकिन आगे इस योजना को चलाने के लिए केन्द्र सरकार कोई बजट नहीं देगी। 24 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने को कहा था। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन दरअसल केंद्र सरकार की योजना है जिसका मकसद भविष्य की महामारी से निपटने के लिए पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। दिल्ली सरकार ने इस स्कीम को अभी लागू नहीं किया है।

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