Supreme Court: अयोध्या में राम मंदिर में दान की हेरा-फेरी उजागर करने वाले पत्रकार को राहत, गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई पर रोक

शीर्ष न्यायालय ने अभिषेक उपाध्याय को प्राथमिकी रद्द कराने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख करने को कहा। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई सात सितंबर के लिए तय की है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस पत्रकार को दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण दे दिया, जिसने अयोध्या के राम मंदिर में दान के प्रबंधन में कथित अनियमितताओं को उजागर किया था और गाजियाबाद पुलिस द्वारा रोड रेज के मामले में उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट

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भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में दर्ज प्राथमिकी की एक प्रति अभिषेक उपाध्याय को उपलब्ध करायी जाए। न्यायालय ने पुलिस से अनुपालन संबंधी हलफनामा भी मांगा। साथ ही शीर्ष न्यायालय ने अभिषेक उपाध्याय को प्राथमिकी रद्द कराने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख करने को कहा। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई सात सितंबर के लिए तय की है।

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