आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, टेनी के बेटे को माननी होंगी अदालत की ये शर्तें

Court News: सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जमानत दे दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे को जमानत देते हुए अदालत ने कुछ अहम शर्तें रखी हैं। जिसके तहत उसे दिल्ली या लखनऊ में ही रहने का निर्देश दिया गया है। आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है।

Lakhimpur Kheri Violence Case: पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को साल 2021 के लखीमपुर-खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। अदालत ने टेनी के बेटे को जमानत देते हुए दिल्ली या लखनऊ में ही रहने का निर्देश दिया। आपको बता दें, हिंसा की इस घटना में आठ लोगों की मौत हो गई थी।

Lakhimpur Kheri violence case

पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को दी जमानत

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आशीष मिश्रा को दी गई अंतरिम जमानत को निरपेक्ष बनाया गया है और आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत की कुछ शर्तों में संशोधन किया गया है। उन्हें दिल्ली या उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रहने की अनुमति दी गई है। साथ ही अदालत ने ये भी टिप्पणी की है कि 'लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुकदमे में तेजी लाने की जरूरत है और संबंधित ट्रायल कोर्ट को अन्य लंबित जरूरी मामलों को ध्यान में रखते हुए समय-सारिणी तय करने का निर्देश दिया है, लेकिन लंबित विषय ट्रायल को प्राथमिकता दी जाएगी।'

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