तेलंगांना के 10 BRS MLA की अयोग्यता का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को दिया 3 महीने का वक्त

तेलंगाना में बीआरएस के 10 विधायकों की अयोग्यता मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को तीन महीने में फैसला लेने का निर्देश दिया है।

नई दिल्ली: तेलंगाना में बीआरएस के 10 विधायकों की अयोग्यता मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को तीन महीने में फैसला लेने का निर्देश दिया है। इन 10 बीआरएस विधायकों ने कांग्रेस पार्टी ज्वॉइन की थी, लेकिन तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष ने इनकी अयोग्यता पर लंबे समय तक कोई फैसला नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मामले में सुनवाई करते हुए तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष को निर्देश दिया कि वह 10 बीआरएस के विधायकों की अयोग्यता पर तीन महीने में फैसला लें।

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तेलंगांना के 10 BRS MLA की अयोग्यता मामले पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश ( PHOTO- PTI)

सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को निर्देश दिया कि BRS के 10 विधायकों की अयोग्यता पर तीन महीने मे फैसला लें, ये विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे लेकिन स्पीकर ने लंबे समय तक अयोग्यता पर कोई फैसला नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दल-बदल को लेकर बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ये मुद्दा देश भर में बहस का विषय रहा है और यदि समय रहते इसे नहीं रोका गया, तो यह लोकतंत्र की नींव को कमजोर कर सकता है।

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