पुलिस पीड़ित के घर क्यों नहीं जा सकती? गुरुग्राम में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म केस में शीर्ष कोर्ट सख्त; SIT गठित

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम रेप केस में हरियाणा पुलिस की जांच को “शर्मनाक” बताते हुए महिला IPS अधिकारियों की SIT गठित की और जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी किया।

गुरुग्राम में तीन साल की बच्ची से कथित दुष्कर्म के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पुलिस की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने पुलिस के रवैये को “शर्मनाक” और “संवेदनहीन” करार देते हुए मामले की निष्पक्ष जांच के लिए महिला आईपीएस अधिकारियों की एक विशेष जांच टीम (SIT) गठित करने का आदेश दिया है।

Supreme Court

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि SIT का तुरंत गठन किया जाए और गुरुग्राम पुलिस इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज जांच टीम को सौंपे। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस ने एफआईआर में गंभीर आरोपों को हल्का करने की कोशिश की, जो बेहद चिंताजनक है।

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