Bulldozer Action: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, देश भर में बुलडोजर कार्रवाई पर लगाई रोक

अदालत ने कहा कि अगर सार्वजनिक सम्पत्ति पर कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा या कोई धार्मिक स्थान बना है उसे तोड़िए, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन ध्वस्त करने की कार्रवाई कानून सम्मत होनी चहिए।

KEY HIGHLIGHTS
  • सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में हो रही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर बड़ा आदेश सुनाया
  • शीर्ष अदालत ने देश भर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई
  • कह- ध्वस्त करने की कार्रवाई कानून सम्मत होनी चहिए, अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को

Supreme Court Pauses Bulldozer Action: सुप्रीम कोर्ट ने आज देशभर में हो रही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर बड़ा आदेश सुनाया। शीर्ष अदालत ने देश भर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी। कोर्ट ने आदेश दिया कि बिना शीर्ष अदालत की अनुमति के कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। अदालत ने कहा कि अगर सार्वजनिक सम्पत्ति पर कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या कोई धार्मिक स्थान बना है उसे तोड़िए, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन ध्वस्त करने की कार्रवाई कानून सम्मत होनी चहिए। इस मामले में अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी।

SC bulldozer

बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

कहा- हम अवैध निर्माण को तोड़ने के खिलाफ नहीं

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने कहा कि इस मामले में नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या नैरेटिव बनाया जा रहा है इससे कोर्ट प्रभावित नहीं होता है। अवैध निर्माण को तोड़ने के खिलाफ हम नहीं है। लेकिन सरकारें जज की भूमिका नहीं निभा सकती हैं। अदालत ने कहा कि अगर अवैध रूप से तोड़फोड़ का एक भी मामला है, तो यह हमारे संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है।

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