सपा नेता आजम खान की गई विधायकी, यूपी विधानसभा अध्यक्ष ने रद्द की विधानसभा सदस्यता

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  • Updated Oct 28, 2022, 08:59 PM IST

समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान (Azam Khan) की विधायकी चल गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने सपा नेता और रामपुर विधायक आजम खान यूपी विधान सभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया है। खान ने यूपी विधानसभा चुनाव में रामपुर सदर विधानसभा सीट से रिकॉर्ड 10 वीं बार जीत हासिल की थी। विधायक बनने के बाद, उन्होंने रामपुर से लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था।

समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान (Azam Khan) की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय ने बताया कि सपा नेता और रामपुर विधायक आजम खान यूपी विधान सभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया है। 2019 के हेट स्पीच मामले में आजम खान को गुरुवार को 3 साल जेल की सजा और 6 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। सपा नेता खान ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में रामपुर सदर विधानसभा सीट से रिकॉर्ड 10 वीं बार जीत हासिल की थी। विधायक बनने के बाद, उन्होंने रामपुर से लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था।

Azam Khan

आजम खान की गई विधायकी

गौर हो कि उत्तर प्रदेश में रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने आजम खान को हेट स्पीच देने के मामले में गुरुवार को दोषी करार देते हुए 3 साल जेल की सजा सुनाई थी। मामला जमानती होने के कारण कोर्ट ने फैसला सुनाने के बाद खान को जमानत दे दी थी और फैसले के खिलाफ उच्च अदालतों में अपील करने के लिए वक्त भी दिया है। अदालत के इस फैसले के कारण आजम खान की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर गई।

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