हाईकोर्ट के मौजूदा जज के खिलाफ शिकायत मामले ने पकड़ा तूल, सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के मौजूदा जज के खिलाफ शिकायतों पर विचार करने वाले लोकपाल के आदेश पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्यवाही करने पर केंद्र को नोटिस जारी किया।

SC stays Lokpal order: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के एक मौजूदा जज के खिलाफ शिकायतों के मामले में लोकपाल के आदेश पर रोक लगा दी है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बहुत परेशान करने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात लोकपाल के उस आदेश पर कही जिसमें उसने हाईकोर्ट के मौजूदा जज के खिलाफ शिकायतों पर विचार करने की बात कही थी।

हाईकोर्ट के मौजूदा जज के खिलाफ शिकायत मामले ने पकड़ा तूल, सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के आदेश पर लगाई रोक

केंद्र और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा

न्यायमूर्ति बी आर गवई की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने लोकपाल द्वारा 27 जनवरी को पारित आदेश पर स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गई कार्यवाही के संबंध में केंद्र और अन्य को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। इस पीठ में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अभय एस ओका भी शामिल हैं। पीठ ने शिकायतकर्ता को न्यायाधीश का नाम उजागर करने से रोक दिया है। उसने शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत गोपनीय रखने का भी निर्देश दिया।

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