Shiv Sena Symbol : शिवसेना नाम और उसके निशान मामले में उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना नाम और उसके चिन्ह 'तीर कमान' एकनाथ शिंदे गुट को आवंटित करने वाली चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि 'फिलहाल हम अभी इस पर रोक नहीं लगा सकते।'
शिवसेना नाम निशान मामले में उद्धव ठाकरे को लगा झटका।
शीर्ष अदालत ने स्पष्ट करते हुए कहा कि यदि कोई ऐसा कदम उठाया जाता है जो कि चुनाव आयोग के आदेश के के अनुरूप नहीं है तो ऐसे में उद्धव ठाकरे गुट कानून के अन्य प्रावधानों का सहारा ले सकता है।
SC today rejected Uddhav Thackeray faction’s plea for stay on EC’s order of Shiv Sena’s name & symbol. It ordered S… t.co/m4pROHHmDs
— ANI (@ANI) Feb 22, 2023
