आरोपियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालने के मामले में SC ने जारी किया नोटिस, मेटा-X की नीतियों पर भी सवाल

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा और एक्स की नीतियों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि ऐसे कंटेंट से निपटने के लिए दोनों प्लेटफॉर्म की मौजूदा नीतियों में पर्याप्त प्रावधान नहीं हैं।

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की ओर से आरोपियों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि इस तरह सोशल मीडिया पर सामग्री डालने से आरोपी के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार और गरिमा प्रभावित हो सकती है। यह मामला हेमेंद्र पटेल बनाम भारत संघ से जुड़ा है। याचिका में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा और एक्स की नीतियों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि ऐसे कंटेंट से निपटने के लिए दोनों प्लेटफॉर्म की मौजूदा नीतियों में पर्याप्त प्रावधान नहीं हैं।

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सुप्रीम कोर्ट।

इसी साल मार्च में वापस ली गई थी याचिका

इस मुद्दे पर पहले भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मार्च 2026 में उस याचिका को वापस ले लिया गया था। हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को व्यापक दायरे के साथ दोबारा अदालत का रुख करने की स्वतंत्रता दी थी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि इस बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा और एक्स को भी मामले में पक्षकार बनाया गया है। उन्होंने कहा, 'आपको याद होगा, हम मार्च में इस मुद्दे पर आए थे।' उन्होंने बताया कि दोनों प्लेटफॉर्म की मौजूदा नीतियों में इस तरह की सामग्री से निपटने के लिए स्पष्ट प्रावधान नहीं हैं।

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