जिम कॉर्बेट के कोर एरिया में टाइगर सफारी पर लगी रोक, अवैध निर्माण, पेड़ों के काटे जाने पर SC हुआ सख्त

  • Written by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Mar 6, 2024, 02:06 PM IST

Jim Corbett National Park : जिम कॉर्बेट पार्क में कथित रूप से अवैध रूप से निर्माण एवं पेड़ों के काटे जाने की अनुमति देने वाले राज्य के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत एवं पूर्व प्रभागीय वन अधिकारी किशन चंद के फैसले पर हैरानी जताई।

Jim Corbett National Park : जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में अवैध निर्माण एवं पेड़ों के काटे जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नाराजगी जताई। कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी CBI को इस पर तीन महीने के अंदर स्थिति रिपोर्ट देने के लिए कहा है। साथ ही अदालत ने पार्क के कोर क्षेत्र में होने वाले टाइगर सफारी पर रोक लगा दी है। टाइगर सफारी की इजाजत अब केवल पार्क के बाहरी इलाके और बफर जोन में हो सकेगी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पार्क में हुए नियमों के उल्लंघन को लेकर कोर्ट ने नौकरशाहों एवं नेताओं को फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने कहा कि नौकरशाहों एवं नेताओं ने 'सार्वजनिक विश्वास समझौते को कूड़ेदान में फेंक दिया है।'

Jim Corbett National Park

जिम कॉर्बेट पार्क पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला।

पूर्व मंत्री, वन अधिकारी को लगाई फटकार

कोर्ट ने जिम कॉर्बेट पार्क में कथित रूप से अवैध रूप से निर्माण एवं पेड़ों के काटे जाने की अनुमति देने वाले राज्य के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत एवं पूर्व प्रभागीय वन अधिकारी किशन चंद के फैसले पर हैरानी जताई। पीठ ने कहा, 'रावत और चंद ने पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर इमारत निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों के काटने की अनुमति देकर कानून के प्रति घोर असम्मान दिखाया है।'

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