बेंगलुरु भगदड़ पर कैट की रिपोर्ट के खिलाफ RCB ने कर्नाटक उच्च न्यायालय का किया रुख, गई थी 11 लोगों की जान

Royal Challengers Bengaluru: आरसीबी ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के आदेश के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। कैट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यह घोषणा अचानक की गई थी, जिससे पुलिस को तीन से पांच लाख लोगों की भीड़ के लिए तैयारी करने का कोई समय नहीं मिला।

Royal Challengers Bengaluru: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के आदेश के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। जानकारी के अनुसार, चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ के लिए टीम को दोषी ठहराया गया है जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी। कैट ने कहा था कि आरसीबी अपनी पहली आईपीएल खिताब जीत के बाद स्टेडियम के बाहर लगभग 3-5 लाख लोगों की भीड़ के लिए जिम्मेदार है। कैट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यह घोषणा अचानक की गई थी, जिससे पुलिस को तीन से पांच लाख लोगों की भीड़ के लिए तैयारी करने का कोई समय नहीं मिला।

Chinnaswamy Stadium Stampede

आरसीबी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय का किया रुख

RCB ने कैट के आदेश को दी चुनौती

आरसीबी ने दावा किया कि कैट ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया तथा कैट के निष्कर्षों को चुनौती देते हुए कहा कि ये निष्कर्ष आरसीबी को सुनवाई का अवसर दिए बिना निकाले गए थे। आईपीएल महासचिव ने बताया कि बेंगलुरू के डीएम और डिप्टी कमिश्नर द्वारा तथ्य-खोजी जांच की जा रही है, जिससे कैट की टिप्पणियां समय से पहले हो गई हैं। याचिका में कहा गया है कि जब तथ्यों के निष्कर्षों की अभी भी प्रतीक्षा है और उक्त घटना में याचिकाकर्ता की कथित भूमिका के संबंध में किसी भी निकाय द्वारा कोई निर्णायक निष्कर्ष नहीं दिया गया है तो माननीय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा इन विवादित तथ्यों पर विचार करना समय से पहले है।

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