'मोदी सरनेम' पर ऐसा क्या बोले थे राहुल गांधी, जो मानहानि केस में कर दिए गए दोषी करार? यह है पूरा बयान

  • Produced by: अभिषेक गुप्ता
  • Updated Mar 23, 2023, 12:00 PM IST

Rahul Gandhi statement on'Modi Surname': हालांकि, दोषी करार किए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने कहा- मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूंगा।

Rahul Gandhi statement on'Modi Surname': मोदी सरनेम से जुड़े मामले में कांग्रेस के पूर्व चीफ और पार्टी के मौजूदा सांसद राहुल गांधी को तगड़ा झटका लगा है। गुरुवार (23 मार्च, 2023) को उन्हें मानहानि से जुड़े इस मामले में गुजरात के सूरत स्थित सेशंस कोर्ट ने दोषी करार दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने इस दौरान उन्हें दो साल की सजा भी सुनाई। आइए, जानते हैं कि आखिरकार राहुल का वह कौन सा बयान था, जो उनके लिए ही अब गले ही फांस बन गया:

कब, कहां और क्या बोले थे राहुल?

दरअसल, यह पूरा मामला साल 2019 से जुड़ा है। गांधी ने दक्षिणी भारत के सूबे कर्नाटक के कोलार में आम चुनाव के प्रचार दौरान इस सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, ‘‘क्यों सभी चोरों का समान उपनाम (सरनेम) मोदी ही होता है?’’ दरअसल, गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ "चौकीदार चोर है" नारा दिया था। कांग्रेस ने तब इसकी इस पंच लाइन को खूब हवा दी थी और जगह-जगह रैलियों वह इसका जिक्र करते थे। कोलार में मोदी सरनेम से जुड़े बयान में उनका निशाना भारतीय कारोबारी और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पहले कमिश्नर ललित मोदी, पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) स्कैम में फंसे भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी और बीजेपी के फायरब्रांड नेता और पीएम नरेंद्र मोदी की ओर था।

...तो इसलिए मचा बवाल और थाने से कोर्ट तक पहुंची बात

केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता, विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने न सिर्फ आपत्ति जाहिर की थी, बल्कि उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। केस भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत दर्ज हुआ था। गांधी बयान दर्ज कराने के लिए अक्टूबर 2021 में सूरत के कोर्ट में हाजिर हुए थे।

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