पति को हिजड़ा बुलाती थी पोर्न देखने की आदी पत्नी, मामले में हाई कोर्ट ने की बड़ी टिप्पणी

Punjab, Haryana High Court: मामले की सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने कहा कि यह जोड़ा छह सालों से एक दूसरे से अलग रहा है और इनके मेल-मिलाप की अब कोई संभावना नहीं दिखती है। इसलिए पति के पक्ष में फैमिली कोर्ट के फैसले को सही ठहराया जाता है।

Punjab, Haryana High Court: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हाल ही में दिए गए अपने फैसले में कहा है कि एक पत्नी अगर अपने पति को हिजड़ा (ट्रांसजेंडर) कहती है तो यह मानसिक क्रूरता है। हाई कोर्ट फैमिली कोर्ट के बीते 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ दायर अर्जी पर सुनवाई कर रहा था। अर्जी में पत्नी ने फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। फैमिली कोर्ट ने पति को पत्नी से तलाक लेने का फैसला सुनाया है। पत्नी की सास ने कोर्ट में गवाही दी है कि उनकी बहू उनके बेटे को हिजड़ा कहती है।

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कोर्ट ने पति के दावों को सही माना।

पत्नी का बर्ताव मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आएगा-कोर्ट

जस्टिस सुधीर सिंह एवं जस्टिस जसजीत सिंह बेदी की खंडपीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि 'फैमिली कोर्ट ने जो बातें कही हैं उसे अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मद्देनजर देखा जाए तो पत्नी का बर्ताव मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आएगा। पति को हिजड़ा कहना और उसकी मां को यह कहना उसने ट्रांसजेंडर को जन्म दिया है, यह क्रूरता है।'

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