सुप्रीम कोर्ट में उठा वक्फ बोर्ड के खिलाफ याचिका पर सुनवाई का मामला, कपिल सिब्बल से बोले CJI- जल्द लेंगे सूचीबद्ध करने पर फैसला

जमीयत ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, यह विधेयक मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की एक खतरनाक साजिश है। इसलिए, हमने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और जमीयत उलेमा-ए-हिंद की राज्य इकाइयां भी अपने-अपने राज्यों के उच्च न्यायालयों में इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देंगी।

Waqf Law Mentioned in Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ बोर्ड के खिलाफ याचिका पर सुनवाई का मामला उठा। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत के समक्ष मामला उठाया। सीजेआई संजीव खन्ना ने कपिल सिब्बल और अन्य को आश्वासन दिया कि वह याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर निर्णय लेंगे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वह दोपहर में उल्लेख पत्र देखेंगे और कहा कि मामलों को सूचीबद्ध करने की व्यवस्था है और यह मामला उचित समय पर आएगा।

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याचिका सूचीबद्ध करने पर जताई सहमति

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार करने पर सहमति जताई। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया कि याचिकाओं को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कई अन्य याचिकाएं पहले ही दायर की जा चुकी हैं। सीजेआई ने कहा, मैं दोपहर में उल्लेख पत्र देखूंगा और फैसला लूंगा। हम इसे सूचीबद्ध करेंगे।

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